सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को तीन महीने के भीतर अडानी ग्रुप की जांच पूरी करने का निर्देश दिया

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सेबी को अडानी समूह के खिलाफ आरोपों से संबंधित दो लंबित मामलों की जांच तीन महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया। यह मानते हुए कि वह सेबी की जांच की शक्ति को विनियमित नहीं कर सकता है, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सेबी ने अडानी समूह के खिलाफ आरोपों से संबंधित 24 में से 22 मामलों में अपनी जांच पूरी कर ली है।शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि मामले के तथ्य इस बात की गारंटी नहीं देते कि मामले की जांच किसी विशेष जांच दल (एसआईटी) या अन्य जांच एजेंसी को सौंपी जाए। शीर्ष अदालत ने भारतीय कॉर्पोरेट दिग्गज द्वारा स्टॉक मूल्य में हेरफेर के आरोपों पर अदानी-हिंडनबर्ग विवाद पर याचिकाओं के एक बैच पर अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियामक डोमेन में प्रवेश करने की शीर्ष अदालत की शक्ति सीमित है। वकील विशाल तिवारी, एमएल शर्मा, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और अनामिका जयसवाल द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर फैसला पिछले साल 24 नवंबर को सुरक्षित रखा गया था। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा व्यापार समूह के खिलाफ धोखाधड़ी वाले लेनदेन और शेयर-मूल्य में हेराफेरी सहित कई आरोप लगाए जाने के बाद अदानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई। अडानी समूह ने आरोपों को झूठ बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि वह सभी कानूनों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।

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