सीबीआई ने ऋणदाताओं से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ीमें एसबीआई के सीएमडी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर

Must read

मुंबई। सीबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक  (एसबीआई ) और 15 बैंकों के संघ से कथित तौर पर धोखाधड़ी करने के आरोप में मुंबई के डेवलपर, सीएमडी के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। 3,847.58 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के आरोप मुंबई स्थित यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड, उसके अध्यक्ष प्रबंध निदेशक किशोर अवरसेकर, तीन निदेशकों और अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ लगे हैं।

यह एफआईआर गुरुवार को उप महाप्रबंधक, एसबीआई, स्ट्रेस्ड एसेट्स मैनेजमेंट ब्रांच, मुंबई द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। एफआईआर में यूआईएल, उसके अध्यक्ष प्रबंध निदेशक किशोर अवरसेकर, उपाध्यक्ष और प्रमोटर गारंटर अभिजीत अवरसेकर, कार्यकारी निदेशक आशीष अवरसेकर, पूर्णकालिक निदेशक प्रमोटर पुष्पा अवरसेकर, अज्ञात लोक सेवक और निजी व्यक्तियों के नाम हैं।शिकायत के मुताबिक, स्टेट बैंक और अन्य कंसोर्टियम सदस्य बैंकों ने यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड को लगभग 3,800 करोड़ रुपये की फंड-आधारित और गैर-फंड आधारित क्रेडिट/लोन सुविधाएं स्वीकृत की थीं। शिकायत में आरोप लगाया गया कि धोखाधड़ी मुंबई में कंपनी की कमर्शियल ब्रांच में हुई, जहां आरोपी व्यक्तियों ने बैंक को धोखा देने और लागत पर गैरकानूनी फायदा हासिल करने के मकसद से फर्जी लेनदेन करके खातों की किताबों में हेराफेरी करके बैंक के पैसों की हेराफेरी की। एफआईआर में कहा गया है, “कंपनी ने धोखाधड़ी वाले एलसी व्यापार मॉडल के जरिए किए गए फर्जी लेनदेन के माध्यम से डेटा में हेराफेरी करके अनुचित समायोजन प्रविष्टियां (Adjusting Entries), नॉन कंसोर्टियम खातों जरिए धन का विचलन, संबंधित पक्षों के जरिए पैसे का विचलन और अस्पष्टीकृत अतिरिक्त भुगतान के जरिए पैसों की हेराफेरी की। एसबीआई और अन्य कंसोर्टियम बैंकों ने इन बैंकों को धोखा दिया।” सीबीआई ने आईपीसी की की धारा 120 बी और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2), 13 (1) (डी) के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के अपराधों के कमीशन का के तहत केस दर्ज किया है।

- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article