श्रद्धा हत्याकांड में चार्जशीट में शामिल सामग्री के प्रसारण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी समाचार चैनलों को श्रद्धा हत्याकांड की चार्जशीट में शामिल सामग्री का प्रसारण करने से रोक दिया है। हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दायर याचिका के निस्तारण तक कोई समाचार चौनल श्रद्धा वाकर हत्याकांड की चार्जशीट से संबंधित तथ्य सार्वजनिक न करे। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने एक फैसले में सभी न्यूज चौनलों को श्रद्धा वालकर मामले से जुड़े चार्जशीट को प्रसारित करने से रोक दिया है। जस्टिस रजनीश भटनागर ने ये भी निर्देश दिया है कि केस खत्म होने तक कोई चौनल ऐसी सामग्रियां नहीं चलाएगा। अदालत ने यह आदेश दिल्ली पुलिस की याचिका पर दिया है जिसमें मीडिया हाउस पर श्रद्धा मर्डर से जुड़ी जानकारियों को प्रकाशित, प्रसारित करने से रोक लगाने की मांग की गई थी ताकि कोई कॉन्फिडेंशियल जानकारी बाहर न आए। स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर अमित प्रसाद ने अदालत को बताया था कि एक निजी चौनल आरोपी आफताब पूनावाला के नार्को एनालिसिस वीडियो दिखाने वाला था जिसे उसने निचली अदालत के फैसले के बाद रोक लिया था। हालांकि अमित प्रसाद ने कहा कि यह आदेश अन्य चौनलों के खिलाफ भी जारी होना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वीडियो अन्य चौनलों के साथ साझा किया गया हो। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 अगस्त की तारीख तय की है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 6629 की चार्जशीट 24 जनवरी 2023 को फाइल की थी।

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