नई दिल्ली। गुजरात के बहुचर्चित बिलकिस बानो केस के मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस के दोषियों की रिहाई के फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि दोषियों को जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुजरात कोर्ट को भी नसीहत दी है। कहा कि राज्य इस तरह का निर्णय लेने के लिए ‘सक्षम नहीं’ है। यह धोखाधड़ी वाला कृत्य है।सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरथाना और उज्जल भुइयां की बेंच ने फैसला सुनाया और कहा कि 11 दोषियों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो की याचिका वैध है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि महाराष्ट्र व गुजरात के लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले ले चुके हैं। ऐसे में कोई आवश्यकता नहीं लगती है कि इसमें किसी तरह का दखल दिया जाए। आपको बता दें कि अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो गैंगरेप केस में उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिलकिस के दोषियों को जेल जाना होगा।