नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल विस्तार अवैध है लेकिन वह 31 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को करारा झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन को सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल विस्तार अवैध है लेकिन वह 31 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। ताकि सुचारू परिवर्तन और सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके क्योंकि आने वाले समय में एफएटीएफ की समीक्षा होनी है।
ईडी निदेशक का तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाना अवैध:सुप्रीम कोर्ट
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