नई दिल्ली। दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कार चला रहे हैं तो आज से इन्हें छोड़ सार्वजनिक वाहनों में यात्रा करने की आदत डाल लें, क्योंकि परिवहन विभाग ने दिल्ली में इन कारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ग्रेप-तीन (GRAP-3) के नियम लागू होने के आदेश के तुरंत बाद परिवहन विभाग के उपायुक्त योगेश जैन ने शनिवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया है कि अगर बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहन चलते पाया गया तो उसके मालिक पर 20 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में बीएस-3 के 2,07,038 पेट्रोल व बीएस-4 के 3,09,225 डीजल कारें हैं। बीएस-3 पेट्रोल यानी एक अप्रैल 2010 से पहले की पेट्रोल और बीएस-4 डीजल की एक अप्रैल 2020 से पहले की पंजीकृत डीजल कारें दिल्ली में नहीं चल पाएंगी। इन कारों पर कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग ने 114 टीमें तैनात की हैं। हालांकि, आपातकालीन सेवाओं के लिए तैनात वाहन और सरकारी कार्यों में लगे वाहन इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे। दिल्ली में ऐसी कुल पांच लाख कारें पंजीकृत (रजिस्टर्ड) हैं, जिनसे दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के लोग आवागमन करते हैं। ये कारें आज से नहीं चल सकेंगी।