नई दिल्ली। आप नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ राजनीतिक उद्देश्य के लिए सरकारी वाहन का इस्तेमाल करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस ने कहा कि एमसीसी के उल्लंघन के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दी गई शिकायत के बाद दक्षिण -पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जिला चुनाव अधिकारी को 8 जनवरी, 2025 को एक शिकायत मिली, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने राजनीतिक अभियान में सरकारी वाहन का इस्तेमाल किया, जो चुनाव अवधि के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के तहत प्रतिबंधित है। शिकायत में विशेष रूप से वाहन का उल्लेख किया गया है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के तहत लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) का है, जिसका इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है पत्र में यह भी कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई बीएनएस की धारा 223 के तहत कानूनी परिणामों को आमंत्रित करेगी। शिकायत के बाद, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें स्थानीय पुलिस स्टेशन, पीएस गोविंदपुरी को वाहन के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार कार्यकारी अभियंता संजय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया।




