इंदौर। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात के बीच मध्यप्रदेश में सुरक्षा के मद्देनज़र अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंदौर में बिना अनुमति किसी भी प्रकार के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह द्वारा गुरुवार को जारी किया गया, जो 4 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा। राजधानी भोपाल में शुक्रवार सुबह लोगों ने देशभक्ति का प्रदर्शन करते हुए बड़े तालाब स्थित बोट क्लब पर सुदर्शन चक्र टैंक पर चढ़कर तिरंगा फहराया और ‘वंदे मातरम’ के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की मांग की और सेना के जवाबी कदमों का समर्थन जताया।
ग्वालियर में भी सुरक्षा तैयारियों को लेकर गंभीर कदम उठाए गए हैं। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के निर्देश पर कमिश्नर मनोज खत्री ने शहर के सभी 66 वार्डों की मैपिंग कर सायरन लगवाने के आदेश दिए हैं, ताकि आपात स्थिति में एक संकेत पर पूरे शहर को अलर्ट किया जा सके। इसी बीच इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सेना के परिवहन कार्यों के लिए ट्रक उपलब्ध कराने की पेशकश की है। संगठन के अध्यक्ष सीएल मुकाती के अनुसार, प्रदेश के साढ़े सात लाख ट्रक सेना की सेवा में तत्पर हैं।
पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत लागू किया गया है, और इसके उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।




