भोपाल। ऐशबाग के 90 डिग्री ब्रिज मामले में हाईकोर्ट ने ठेका कंपनी की ब्लैकलिस्टिंग पर रोक लगाते हुए सरकार से रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने कहा कि जब पुल विभाग की ड्रॉइंग के मुताबिक बना है तो ठेकेदार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मैनिट की जांच में भी पुल का एंगल लगभग सही पाया गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने भी कहा कि पुल वास्तव में 114 डिग्री का है और इसमें कोई तकनीकी खामी नहीं है। अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।
90 डिग्री ब्रिज पर हाईकोर्ट ने ठेकेदार को दी राहत




