भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के 13 जून 2024 के उस आदेश पर रोक लगाते हुए सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती-2022-23 प्रक्रिया को पुराने नियमों के अनुसार पूरा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि कटऑफ और पात्रता अलग विषय हैं और केवल आशंका के आधार पर समीक्षा का अधिकार नहीं लिया जा सकता। अब 17 नवंबर 2023 की अधिसूचना के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सिविल जज भर्ती में हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया




