उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर में आम श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति फिलहाल नहीं मिलेगी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कलेक्टर के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि गर्भगृह में किसे प्रवेश दिया जाए, यह निर्णय कलेक्टर के विवेक पर रहेगा। याचिकाकर्ता ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। वहीं, याचिकाकर्ता ने फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात कही है।
महाकाल मंदिर गर्भगृह में आम भक्तों के प्रवेश पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार




