भोपाल। क्राइम ब्रांच जबलपुर के सेंट्रल इंडिया लॉ इंस्टीट्यूट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है, क्योंकि इसकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) मान्यता 2019 में समाप्त हो चुकी थी, फिर भी इसमें लगातार छात्रों को दाखिला दिया जाता रहा। हाईकोर्ट ने बिना मान्यता वाले लॉ कॉलेजों पर आपराधिक कार्रवाई का आदेश दिया है, जिसके तहत भोपाल पुलिस कमिश्नर को जांच सौंपी गई। छात्रों ने शिकायत की कि कोर्स पूरा करने के बाद स्टेट बार काउंसिल ने उनका रजिस्ट्रेशन यह कहकर ठुकरा दिया कि संस्थान की मान्यता खत्म हो चुकी है। जांच में पाया गया कि संस्थान ने BCI को नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं किया था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी लॉ कॉलेज अपनी मान्यता की स्थिति पोर्टल पर स्पष्ट करें और बीसीआई को गुमराह करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। हाईकोर्ट ने BCI की पिछली तारीख से मान्यता देने की प्रथा की निंदा की और 25 मार्च तक जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।




