अभिषेक बनर्जी को राहत जारी, गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक कायम

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भोपाल। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी पर लगी रोक को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फिलहाल बरकरार रखा है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी।

यह मामला नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित एक सभा से जुड़ा है, जहां अभिषेक बनर्जी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी टिप्पणी के आधार पर आकाश विजयवर्गीय ने वर्ष 2021 में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। यह मामला भोपाल की एमपी-एमएलए अदालत में मई 2021 से विचाराधीन है।

अदालत ने पहले अभिषेक बनर्जी को पेश होकर बयान देने के निर्देश दिए थे, लेकिन उनके गैरहाजिर रहने पर भोपाल की न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने 11 अगस्त और 26 अगस्त 2025 की तारीख के लिए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए थे।

इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान उन्हें अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, जिसे अब अगली सुनवाई तक जारी रखा गया है।

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