सोशल मीडिया पर अश्लीलता रोकने के लिए सरकार लाएगी डिजिटल इंडिया बिल

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भोपाल। सोशल मीडिया पर अश्लीलता रोकने के उद्देश्य से केंद्र सरकार मौजूदा आईटी एक्ट को बदलकर डिजिटल इंडिया बिल लाने की तैयारी कर रही है। इस नए कानून में यूट्यूबर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए रेगुलेशन के प्रावधान शामिल किए जाएंगे। सरकार पिछले 15 महीनों से इस बिल पर काम कर रही है और इसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ तैयार किया जा रहा है। दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसारण से जुड़े विषयों के लिए अलग-अलग नियम बनाए जाएंगे। इसके अलावा, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस के लिए भी व्यवस्था करने की योजना है। हाल ही में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर अल्लाहबादिया से जुड़े विवाद के कारण सरकार ने इस बिल को दोबारा प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। हालांकि, एआई गवर्नेंस को इससे अलग रखते हुए उसके लिए एक स्वतंत्र नियमन बनाने का विचार किया गया है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सुप्रीम कोर्ट को यह बताना है कि आईटी एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं, आईटी मामलों पर संसदीय समिति भी अश्लील कंटेंट पर नियंत्रण को लेकर सरकार से जवाब मांग रही है।

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