मध्य प्रदेश। सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों के साथ मारपीट या शारीरिक सजा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है, और उल्लंघन करने वाले शिक्षकों व कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई होगी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने 4 फरवरी 2025 को आयोग के पत्र के आधार पर यह निर्देश जारी किए, जिसमें ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग भी अनिवार्य की गई है।
“मध्य प्रदेश के स्कूलों में शारीरिक सजा पर सख्त रोक, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई!”




