इंदौर में अमानक दवाओं की बिक्री पर रोक, मेडिकल स्टोर्स को तुरंत स्टॉक हटाने के निर्देश

Must read

इंदौर। जिले में अमानक औषधियों के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और नियम 1945 की धारा 33 ईई के तहत कई दवाओं को असुरक्षित घोषित किया गया, जिसके बाद आयुष संचालनालय भोपाल ने इनके विक्रय पर रोक लगा दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला आयुष अधिकारी ने सभी मेडिकल स्टोर्स को तुरंत इन दवाओं का स्टॉक हटाकर संबंधित कंपनियों को लौटाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही चेतावनी दी है कि नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। हाल ही में छिंदवाड़ा और बिछुआ में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद दवाओं की जांच कराई गई थी, जिसमें कफ कुठार रस, लक्ष्मी विलास रस, प्रवाल पिष्टी, मुक्ता शुक्ति और गिलोय सत्व जैसी कई दवाएं अमानक पाई गईं।

- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article