भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने महिलाओं को रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक शॉपिंग मॉल, बाजार, कारखानों और प्रोडक्शन यूनिट्स में काम करने की अनुमति दे दी है, बशर्ते सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन हो। दुकानों में कम से कम 10 और फैक्ट्रियों में एक-तिहाई स्टाफ महिलाओं का होना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि यह फैसला महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ प्रदेश के औद्योगिक विकास को भी गति देगा। वहीं व्यापार संगठनों ने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही है।
अब मॉल और फैक्ट्रियों में रात की शिफ्ट में भी काम करेंगी महिलाएं, सरकार ने दी मंजूरी




