मुंबई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोच्चि टस्कर्स केरल फ्रेंचाइजी के पक्ष में ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखते हुए BCCI की याचिका खारिज कर दी, जिससे बोर्ड को 538 करोड़ रुपए हर्जाना देना होगा; मामला 2011 में टीम को बिना गारंटी राशि के टर्मिनेट करने से जुड़ा है, जिसे लेकर 2012 में आर्बिट्रेशन शुरू हुआ था और 2015 में ट्रिब्यूनल ने टीम के पक्ष में फैसला सुनाया था।




