मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के 100 करोड़ रुपए मानहानि केस पर सुनवाई के आदेश दिए हैं, जिसमें उनका बयान एडवोकेट कमिश्नर के माध्यम से दर्ज होगा ताकि भीड़ और अव्यवस्था से बचा जा सके। यह केस 2014 में दो मीडिया चैनलों के खिलाफ दर्ज किया गया था, आरोप था कि 2013 IPL सट्टेबाजी घोटाले पर टीवी डिबेट के दौरान धोनी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। 2013 के इस मामले में कई बड़े नामों पर आरोप लगे थे और लोढ़ा कमेटी की सिफारिश पर दो टीमों को 2 साल का बैन भी मिला था। धोनी 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन IPL में अब भी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं और सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान के रूप में रिकॉर्ड रखते हैं।
धोनी के 100 करोड़ मानहानि केस पर हाईकोर्ट में सुनवाई का आदेश




