नए साल को लेकर गाजियाबाद में धारा 163 लागू, मॉल-होटल-क्लब में 1 बजे के बाद जश्न नहीं

Must read

गाजियाबाद। नए साल 2026 के स्वागत में उत्साह तो भरपूर है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जश्न मनाने वालों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 31 दिसंबर की रात को सार्वजनिक जगहों पर जश्न सिर्फ रात 1 बजे तक ही मनाया जा सकेगा। इसके बाद किसी भी तरह की पार्टी या समारोह की अनुमति नहीं होगी। सभी मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, क्लब और बैंक्वेट हॉल को भी यही समय सीमा माननी होगी।म्यूजिक सिस्टम की आवाज तय डेसिबल लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शांति व्यवस्था बनाए रखने और गुंडागर्दी रोकने के लिए एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश 30 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। शराब की बिक्री भी सिर्फ तय समय तक ही की जा सकेगी। पुलिस ने पार्किंग ऑपरेटरों को सख्त हिदायत दी है कि बिना उचित चेकिंग के किसी गाड़ी को अंदर न आने दिया जाए। सड़कों पर शराब पीकर हंगामा करना, तेज रफ्तार से वाहन चलाना या स्टंट करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पटाखों के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस ने कहा कि रात 1 बजे के बाद किसी सार्वजनिक जगह, मॉल, होटल या क्लब में जश्न मनाने पर प्रतिबंध रहेगा। म्यूजिक सिस्टम को तय सीमा से ज्यादा तेज बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं सड़क पर शराब पीना, हंगामा करना या तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पटाखे जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा इसके साथ ही पार्किंग में बिना चेंकिग गाड़ी अंदर ले आना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

 

- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article