नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को दो आरोपियों रोहित उर्फ अन्ना और सचिन चिकारा के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया। उन पर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़े होने का आरोप है। इससे पहले रितिक पीटर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। पूरक आरोप पत्र मकोका की धाराओं के तहत दायर किया गया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने रितिक उर्फ पीटर के खिलाफ दायर आरोपपत्र का संज्ञान लिया। प्रति आरोपियों के वकील को दी गई है और मामला 1 मार्च को दस्तावेजों की जांच के लिए सूचीबद्ध किया गया है। अदालत ने पूरक आरोप पत्र को 1 मार्च को विचार के लिए सूचीबद्ध किया है।इस बीच, पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की न्यायिक हिरासत 1 मार्च तक बढ़ा दी गई है। उनकी गिरफ्तारी के बाद 90 दिनों की अवधि 3 मार्च को पूरी होने जा रही है। अदालत ने आरोपी साहिल और विजय की न्यायिक रिमांड 12 मार्च तक बढ़ा दी है। विचाराधीन बहस के दौरान विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अखंड सिंह ने प्रस्तुत किया कि रितिक पीटर के खिलाफ सबूत हैं, मकोका के तहत उसका बयान, गवाह का बयान है।यह प्रस्तुत किया गया कि वह मोहन गार्डन में जेएमडी बिल्डर के कार्यालय पर गोलीबारी में शामिल था। वह नजफगढ़ में गोलीबारी में भी शामिल था। इस मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था और पिस्तौल बरामद की गई थी।एक एफएसएल रिपोर्ट है कि पैसे ऐंठने के लिए जेएमडी बिल्डर पर गोलीबारी में उसी पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था, एसपीपी ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि पीड़ित का बयान दर्ज किया गया था। उसने कहा था कि उसने कपिल सांगवान के सहयोगी को 10 लाख रुपये दिए थे । इससे पहले भी उसने एक लाख रुपये दिए थे।दिल्ली पुलिस ने कहा कि मोहन गार्डन मामले में संज्ञान लिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि रितिक ने स्वेच्छा से डीसीपी के समक्ष मकोका की धारा 18 के तहत अपना बयान दिया है मुकदमे के चरण में उनके बयान वापस लेने पर विचार किया जाना चाहिए।
दिल्ली पुलिस ने नंदू गैंग के दो साथियों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया




