नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को आवारा कुत्तों को लेकर अहम फैसला सुनाएगा। इससे पहले 11 अगस्त को कोर्ट ने दिल्ली-NCR से सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में हटाकर शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया था, जिसका बड़े स्तर पर विरोध हुआ। मामले में सरकार और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद 14 अगस्त को जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने डॉग बाइट और रेबीज के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए नगर निकायों को तुरंत कार्रवाई करने को कहा था, जबकि मेनका गांधी ने आदेश पर सवाल उठाते हुए इतने बड़े पैमाने पर शेल्टर होम बनाने की चुनौती गिनाई।




