नागपुर। सोमवार शाम महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा के कारण तनाव के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नागपुर के पुलिस आयुक्त रविंदर कुमार सिंघल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, कर्फ्यू अगले आदेश तक लागू रहेगा। कोतवाली, गणेशपेठ, तहसील, लकड़गंज, पचपावली, शांतिनगर, सक्करदरा, नंदनवन, इमामवाड़ा, यशोधरानगर और कपिलनगर थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। आपको बता दें कि नागपुर में सोमवार शाम को दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। महल इलाके में शाम के समय औरंगजेब की कब्र को लेकर दो गुट आमने-सामने आ गए। कुछ ही देर के बाद दोनों गुटों में पत्थरबाजी होने लगी। इस दौरान पुलिस पर पथराव हुए और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और उनमें आग लगा दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दिया गया है। कहा गया है कि सोमवार दिनांक 17 मार्च को विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और बजरंग दल के लगभग 200 से 250 सदस्य औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग के समर्थन में नागपुर के महल में शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने कब्र को हटाने की मांग करते हुए नारे लगाए और गोबर के उपलों से भरा एक प्रतीकात्मक हरा कपड़ा दिखाया। बाद में शाम साढ़े सात बजे, लगभग 80 से 100 लोग भालदारपुरा में एकत्र हुए, जिससे तनाव पैदा हुआ और कानून-व्यवस्था बिगड़ हुई। आदेश में कहा गया है कि पुलिस ने हिंसा की किसी भी घटना को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया है। आदेश के मुताबिक, प्रतिबंध की अवधि के दौरान, किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा कारणों के अलावा घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, न ही घर के अंदर पांच से अधिक लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। साथ ही, किसी भी तरह की अफवाह फैलाने पर रोक लगाने और इस तरह के सभी काम करने पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा, पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बंद करने का अधिकार दिया गया है। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले व्यक्तिों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ सरकारी या प्रशासनिक अधिकारियों या कर्मचारियों, परीक्षाओं के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों और फायर ब्रिगेड और विभिन्न विभागों से संबंधित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
नागपुर में हिंसा के बाद तनाव, शहर के कई इलाकों में लगा कर्फ्यू




