इंदौर कोर्ट का बड़ा फैसला: 10 साल पुराने हादसे में पीड़ित परिवार को 6.56 लाख का क्लेम मंजूर!

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इंदौर। जिला कोर्ट ने 10 साल पुराने एक्सीडेंट केस में कुल 6.56 लाख रुपए का क्लेम मंजूर किया है, जिसमें बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मृतका के परिवार को 6.41 लाख और घायल सहेली को 15 हजार रुपए देने के निर्देश दिए गए हैं। अगस्त 2015 में पीथमपुर में हुई इस घटना में मैजिक ड्राइवर ने छेड़छाड़ की कोशिश की, जिससे बचने के लिए दो लड़कियां चलते वाहन से कूद गईं, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरी घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर पर छेड़छाड़, अपहरण और पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया, लेकिन एक्सीडेंट की धारा नहीं लगाई थी। बाद में कोर्ट ने इसे सड़क दुर्घटना भी मानते हुए इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम भरने का आदेश दिया। मृतका के पिता ने चार महीने बाद 13.78 लाख रुपए का क्लेम दायर किया था, जिस पर अब यह फैसला आया है।

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