सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को वापस बुलाने के निर्देश की मांग वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार

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नई दिल्लीl सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के राष्ट्रपति के सचिव और अन्य को तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को वापस बुलाने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया , जो 6 जनवरी को विधानसभा से अपना पारंपरिक संबोधन दिए बिना ही बाहर चले गए थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता सीआर जया सुकिन की प्रार्थनाएं “गलत तरीके से तैयार की गई” थीं और राज्यपाल को हटाने के लिए भारत के राष्ट्रपति के सचिव को ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। रवि विधानसभा से बाहर चले गए क्योंकि उनके पारंपरिक संबोधन की शुरुआत में राष्ट्रगान के बजाय तमिल थाई वाज़्थु गाया जा रहा था। अधिवक्ता सीआर जया सुकिन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, “उन्होंने ( राज्यपाल ) विधानसभा से वॉकआउट की हैट्रिक पूरी कर ली है। उन्होंने दावा किया कि उनके आधिकारिक संबोधन की शुरुआत में उनके अनुरोध के अनुसार राष्ट्रगान नहीं बजाया गया। इसके बजाय, तमिलनाडु राज्य का गान, “तमिल थाई वाज़्थु” (माँ तमिल का आह्वान) गाया गया।” रिपोर्टों के अनुसार राज्यपाल रवि ने अपना पारंपरिक उद्घाटन भाषण शुरू होने से पहले ही राज्य विधानसभा से बहिर्गमन कर विवाद खड़ा कर दिया। उनके अनुसार, उन्होंने शिकायत की कि उनके कई अनुरोधों के बावजूद, इस साल पहली बार सदन की बैठक शुरू होने से पहले राष्ट्रगान नहीं बजाया गया। शीर्ष अदालत में अपनी याचिका में अधिवक्ता ने कहा, “संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। संविधान के अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी । पहले राष्ट्रगान बजाने का आदेश पारित करना राज्यपाल का कर्तव्य नहीं है ।

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