फ्लाइट में हंगामा करने वालों पर DGCA का सख्त प्रस्ताव, 30 दिन का सीधा बैन

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नई दिल्ली। देश में विमानों की सुरक्षा और नियमों की निगरानी करने वाली संस्था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने फ्लाइट में हंगामा करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त नियमों का प्रस्ताव दिया है। DGCA ने सुझाव दिया है कि विमान में अनुशासन भंग करने वाले यात्रियों पर सीधे 30 दिन का फ्लाइंग बैन लगाया जाए।

DGCA ने अपने बदले हुए नियमों के ड्राफ्ट में कहा है कि एयरक्राफ्ट, यात्रियों और प्रॉपर्टी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और विमान में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है।

एजेंसी के मुताबिक एयरलाइन कंपनियां कई तरह के नियम उल्लंघन पर यह कार्रवाई कर सकती हैं। इनमें विमान में स्मोकिंग करना, घरेलू फ्लाइट में शराब पीना, इमरजेंसी एग्जिट का गलत इस्तेमाल करना या लाइफ जैकेट जैसे सेफ्टी इक्विपमेंट का बिना अनुमति उपयोग करना शामिल है।

DGCA ने यह भी निर्देश दिए हैं कि हर एयरलाइन को ऐसे यात्रियों से निपटने और घटनाओं की रिपोर्ट DGCA को भेजने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार करना होगा और इसे सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स के बीच सर्कुलेट करना होगा।

नियमों के अनुसार, एयरलाइन द्वारा बनाई गई एक इंडिपेंडेंट कमेटी, जिसमें दूसरी एयरलाइन का एक प्रतिनिधि भी शामिल होगा, यह तय करेगी कि किसी यात्री पर उड़ान बैन लगाया जाए या नहीं। हालांकि DGCA ने साफ किया है कि अगर कोई यात्री फ्लाइट में हंगामा करते हुए पाया जाता है तो एयरलाइन उस पर 30 दिन या उससे ज्यादा का बैन सीधे लगा सकती है और ऐसे मामलों को इंडिपेंडेंट कमेटी के पास भेजना जरूरी नहीं होगा।

वर्तमान में लागू सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) नियमों के तहत कमेटी के फैसले तक संबंधित एयरलाइन उपद्रवी यात्री पर 45 दिनों तक का अस्थायी बैन लगा सकती है। यह प्रावधान नए ड्राफ्ट CAR में भी रखा गया है।

DGCA ने इस प्रस्तावित बदलाव पर स्टेकहोल्डर्स से 16 मार्च तक सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं। DGCA ने 2017 में शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ द्वारा एयर इंडिया कर्मचारी से मारपीट की घटना के बाद उपद्रवी यात्रियों से निपटने के लिए CAR नियम लागू किए थे।

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