नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस अधिकारियों के लिए वरिष्ठ केंद्रीय पदों पर नियुक्ति के नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत आईजी जैसे पदों के लिए अब एसपी या डीआईजी स्तर पर कम से कम दो साल का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का अनुभव होना अनिवार्य होगा। अब तक एसपी/डीआईजी स्तर के आईपीएस अधिकारी बिना केंद्रीय सेवा अनुभव के सीधे सीनियर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते थे, लेकिन अब इसके लिए उन्हें पहले केंद्र में प्रतिनियुक्ति अनुभव पूरा करना होगा। केंद्रीय पुलिस संगठनों और एजेंसियों में अनुभव और क्षमता बढ़ाने के लिए इस फैसले को अहम माना जा रहा है। गृह मंत्रालय ने इस बदलाव की जानकारी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र के जरिए दी है। ये नियम 2011 बैच के आईपीएस अधिकारियों और उसके बाद के बैचों पर लागू होगा। मंत्रालय के इस फैसले का मकसद केंद्र सरकार के संगठनों में एसपी/डीआईजी और सीनियर लेवल के आईपीएस अधिकारियों का अनुभव सुनिश्चित करना है। इससे केंद्रीय पुलिस और जांच एजेंसियों की लीडरशिप में सुधार होगा। कई राज्यों से मिली रिपोर्टों के मुताबिक, एसपी और डीआईजी स्तर के लिए पर्याप्त नॉमिनेशन नहीं भेजे जा रहे थे। इसकी वजह से केंद्रीय पद खाली रह गए और केंद्रीय एजेंसियों का काम प्रभावित हुआ।




