धारा 163 लागू, उल्लंघन करने पर हवालात में कटेगी रात

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नोएडा। नए साल के जश्न में शहर में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमिश्नरेट के अधिकारियों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की है।
अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था ने शराब पीकर हुड़दंग मचाने, शांति भंग करने व अन्य तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश पर हवालात में रात कटवाने की सख्त हिदायत दी है। अपर पुलिस उपायुक्त राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि आज रात को नएवर्ष का कार्यक्रम शुरू होने से एक जनवरी 2026 को कार्यक्रम समाप्त होने तक धारा-163 लागू रहेगी। इस बीच कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति के बिना पांच से अधिक संख्या में कोई जुलुस नहीं निकालेगा। सरकारी कार्यालयों के ऊपर व आसपास एक किमी की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। शासन के निर्देशानुसार धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि 40 से 75 डेसीबल, आवासीय इलाको में दिन में 55 डेसीबल रात में 45 डेसीबल, औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 डेसीबल और रात में 70 डेसीबल, व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन में 65 डेसीबल व रात में 55 डेसीबल जबकि साइलेन्स जोन में दिन में 50 डेसीबल एवं रात में 40 डेसीबल से अधिक नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज, पूजा-अर्चना, जुलुस या अन्य धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के तत्वों को सख्त हिदायत दी है।

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