नई दिल्ली। दिल्ली की एक कोर्ट ने शुक्रवार को इस साल की शुरुआत में एक पब्लिक इवेंट में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपी दो लोगों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए। एडिशनल सेशंस जज एकता गौबा मान ने कहा कि मामले की कार्यवाही इन कैमरा होगी क्योंकि पीड़ित एक पब्लिक फिगर हैं। जज ने साक्रिया राजेशभाई खिमजीभाई और तहसीन रजा रफीउल्लाह शेख के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए, जिन्होंने कोर्ट में पेश किए जाने के बाद आरोपों से इनकार किया। इससे पहले 20 दिसंबर को, कोर्ट ने दोनों के खिलाफ हत्या की कोशिश सहित विभिन्न आपराधिक प्रावधानों के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। जज ने कहा कि प्रथम दृष्टया दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 61(2) (आपराधिक साजिश), 221 (सरकारी कर्मचारी को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 132 (सरकारी कर्मचारी पर ड्यूटी करते समय आपराधिक बल का प्रयोग करना), 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत दंडनीय अपराध के सभी तत्व बनते हैं।




