नई दिल्ली। अधिकारियों ने बताया कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (आईजीआई) एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने 11 दिसंबर को बैंकॉक से आए छह भारतीय यात्रियों से 48 किलो से ज़्यादा गांजे/मारिजुआना की एक बड़ी खेप ज़ब्त की। यह ज़ब्ती 11 दिसंबर को एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट (एआईयू) द्वारा चलाए गए एक स्पेशल ऑपरेशन के दौरान की गई। मौके पर प्रोफाइलिंग के आधार पर, कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आए छह यात्रियों को रोका, जो ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। एक्स-रे स्क्रीनिंग और उसके बाद पर्सनल और बैगेज चेक के दौरान, अधिकारियों को यात्रियों के सामान में संदिग्ध चीज़ें मिलीं। विस्तार से जांच करने पर, चार ट्रॉली बैग से हरे रंग के नशीले पदार्थ वाले 24 पॉलीथीन पाउच ज़ब्त किए गए। यह प्रतिबंधित सामान पहचान से बचने के लिए बैग के अंदर छिपाकर रखा गया था। शुरुआती जांच में पता चला कि ज़ब्त किया गया पदार्थ गांजा/मारिजुआना था, जिसका कुल वज़न 48.016 किलो था। अधिकारियों ने बताया कि ज़ब्त किए गए नशीले पदार्थों की अनुमानित अंतरराष्ट्रीय बाज़ार कीमत 48.01 करोड़ रुपये आंकी गई है। कस्टम अधिकारियों ने बताया कि जांच में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 की धारा 8 का उल्लंघन पाया गया। ये अपराध एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 23 और 29 के तहत दंडनीय हैं, जो नशीली दवाओं से संबंधित कब्ज़े, अवैध आयात और आपराधिक साज़िश से संबंधित हैं। सभी छह यात्रियों को 12 दिसंबर को दोपहर 1.05 बजे से 1.30 बजे के बीच एनडीपीएस एक्ट की धारा 43(b) के तहत गिरफ्तार किया गया। नशीले पदार्थ को, पैकेजिंग सामग्री और छिपाने के लिए इस्तेमाल की गई चीज़ों के साथ, एक्ट की धारा 43(a) के तहत ज़ब्त कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि तस्करी रैकेट में शामिल बड़े नेटवर्क की पहचान करने और यह पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है कि क्या आरोपी किसी संगठित सिंडिकेट के लिए कैरियर के रूप में काम कर रहे थे।
आईजीआई एयरपोर्ट पर 48 करोड़ रुपये का गांजा ज़ब्त किया गया




