दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले पटाखों पर लगे प्रतिबंध पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाना न तो व्यावहारिक है और न ही संभव। कोर्ट ने ग्रीन पटाखे बनाने और बेचने की अनुमति देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बच्चों को त्योहार मनाने की आजादी मिलनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि 2018 से जारी बैन के बावजूद क्या प्रदूषण में कोई कमी आई है। इससे पहले कोर्ट ने 2025 तक पूरे साल पटाखों पर रोक बढ़ाई थी, जिस पर अब फिर से विचार हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट बोला, दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूरा बैन संभव नहीं




