जामनगर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि रिलायंस फाउंडेशन के वनतारा वाइल्डलाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में जानवरों की खरीद-बिक्री नियमों के तहत हुई है और SIT की जांच में कोई अनियमितता नहीं मिली। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने साफ किया कि अब इस मामले को बार-बार नहीं उठाया जाएगा। पूर्व जज जस्टिस जे. चेलमेश्वर की अगुवाई वाली चार सदस्यीय SIT ने 12 सितंबर को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे कोर्ट ने सार्वजनिक न करने का निर्देश दिया है।
वनतारा: सुप्रीम कोर्ट ने कहा SIT जांच में कोई गड़बड़ी नहीं




