नई दिल्ली। केंद्र सरकार संसद में तीन अहम बिल ला रही है, जिनके तहत अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं तो 31वें दिन उन्हें पद से हटाना अनिवार्य होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज (संशोधन) बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2025 पेश किए जाएंगे। अभी तक केवल दोषी ठहराए गए नेताओं को ही पद से हटाने का प्रावधान था, लेकिन इस बदलाव से लोकतंत्र और सुशासन की साख मजबूत करने की बात कही जा रही है।
गिरफ्तार होने पर पीएम-सीएम और मंत्रियों को पद से हटाने का नया कानून




