पानीपत। जिला एवं सत्र अदालत ने वीरवार को करीब तीन साल पहले सनौली रोड पर हुए चर्चित रेलवे टीटीई मनप्रीत मलिक हत्याकांड में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें गांव कुराड़ निवासी नीतिश, जयकरण उर्फ भुल्लर, कार्तिक, धनसौली निवासी सचिन उर्फ चिनू, विद्यानंद कालोनी निवासी कपिल शामिल हैं। अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव उग्राखेड़ी निवासी हिम्मत सिंह ने पुलिस को बताया था कि पांच अक्टूबर 2022 की रात करीब 7:30 बजे वह गोयल मार्बल के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि छह से सात लड़के उनके भतीजे मनप्रीत और गांव के ही युवक मनीष पर चाकुओं और डंडों से हमला कर रहे थे। हमलावरों ने मनप्रीत के हाथ, कमर व छाती के पीछे के हिस्से में चाकुओं से कई वार किए थे। गंभीर रूप से लहूलुहान मनप्रीत और मनीष को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से मनप्रीत की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रेफर कर दिया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मनप्रीत ने दम तोड़ दिया।वारदात के बाद नागरिक अस्पताल में शवगृह के बाहर गांव उग्राखेड़ी के ग्रामीणों ने पुलिस के साथ बैठक की थी। आरोपितों पर जल्द कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस की लंबी तफ्तीश और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपित नीतिश, जयकरण उर्फ भुल्लर, सचिन उर्फ चिनू, कार्तिक और कपिल को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच के दौरान महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब शुरुआत में नामजद किए अरविंद गुर्जर को जांच में निर्दोष पाया गया। गवाहों के बयान और मौके की तस्दीक के बाद पुलिस ने उसे मामले से बाहर कर दिया था। पुलिस ने कोर्ट में हत्या में प्रयुक्त हथियार, एफएसएल रिपोर्ट और फुटेज जैसे पुख्ता सुबूत पेश किए थे, जिसके आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने पांच आरोपितों को बुधवार को दोषी करार दिया था। वीरवार को अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया है।




