नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को आतंकी फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वरिष्ठ कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को रिहा करने का आदेश दिया। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरज मोर ने शाह की रिहाई का आदेश पारित किया, यह देखते हुए कि उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 के तहत अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सात साल की सजा काट ली है।न्यायाधीश ने कहा कि शाह सात साल से अधिक समय से लगातार हिरासत में है और इसलिए उसे रिहा किया जाना चाहिए। शब्बीर शाह का जन्म 14 जून, 1953 को अनंतनाग के कादीपोरा इलाके में हुआ था। वह डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जो जम्मू-कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए खड़ी है। उन्हें 2017 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वे हिरासत में हैं।